वाराणसी में धार्मिक स्थलों पर कुर्की आदेश नहीं होगा लागू: नगर आयुक्त
नगर आयुक्त का बयान
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई मठों और मंदिरों को बकाया कर के भुगतान में देरी के चलते कुर्की नोटिस जारी होने पर संत समाज की नाराजगी के बाद, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर कुर्की का आदेश लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 175 और 177 के अनुसार, किसी भी मठ, मंदिर या धार्मिक संस्थान पर 'हाउस टैक्स' लागू नहीं होता है।
बिलिंग प्रणाली में तकनीकी बदलाव
नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि हाल ही में बिलिंग प्रणाली में किए गए तकनीकी परिवर्तनों के कारण कुछ स्थानों पर गलती से नोटिस जारी हो गए थे, जिन्हें तुरंत सुधारने का काम चल रहा है।
उन्होंने सभी राजस्व निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना जांच के कोई भी बिल वितरित न किया जाए।
अगर किसी भी स्थान पर कोई गलती पाई जाती है, तो उसे उसी दिन ठीक किया जाएगा।
धार्मिक स्थलों के खिलाफ कुर्की आदेश
नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कुर्की आदेश लागू नहीं होगा।
साथ ही, उन्होंने बताया कि 2010 के सरकारी आदेश के अनुसार, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों को पानी और सीवर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
इससे पहले, वाराणसी नगर निगम द्वारा कई मठों और मंदिरों को टैक्स बकाया होने पर कुर्की का नोटिस भेजे जाने पर संत समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
