लोकसभा ने पास किया संशोधित आयकर विधेयक 2025

संशोधित आयकर विधेयक 2025 का पारित होना
आयकर विधेयक 2025: लोकसभा ने सोमवार को संशोधित आयकर विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को तुरंत पारित किया गया। इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक में सलेक्ट कमेटी की अधिकांश सिफारिशें शामिल की गई हैं।
विधेयक का उद्देश्य
वित्त मंत्री ने बताया कि संशोधित आयकर विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है, और यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जाना आवश्यक है, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
ध्वनिमत से पारित विधेयक
संशोधित आयकर विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के सुझाव भी प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे।
आयकर विधेयक में बदलाव
भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में सलेक्ट कमेटी ने आयकर विधेयक 2025 के पुराने संस्करण में कई महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी। इसमें ड्राफ्टिंग, फ्रेज का अलाइनमेंट, परिणामी परिवर्तनों और क्रॉस-रेफरेंसिंग में सुधार शामिल हैं। इसलिए, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आयकर विधेयक 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है।
इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ा बदलाव
सलेक्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए बदलावों में से एक इनकम टैक्स रिफंड से संबंधित है, जो उस प्रावधान को हटाने का प्रयास करता है जो नियत तिथि के बाद आईटीआर दाखिल करने पर रिफंड से इनकार करता है। इसके अलावा, समिति ने नए आयकर विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में टैक्सपेयर्स को जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया।