लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी घोटाले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे जमीन के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही को जारी रखने का आदेश दिया। यह मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई की तारीख।
 | 
लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी घोटाले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित थी। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।


 


यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र, जबलपुर में ग्रुप डी की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए लालू यादव के परिवार या सहयोगियों को जमीन के टुकड़े दिए या उपहार में दिए। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली यादव की लंबित याचिका पर तेजी से सुनवाई करे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगी।


 


सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही, लालू यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। इससे पहले, 29 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं पाया था और यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस घटनाक्रम का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय उनके आरोपों को खारिज करने के अनुरोध पर विचार कर रहा है।