लखनऊ में वन्यजीव तस्करी मामले में छह लोगों को दो साल की सजा
लखनऊ में वन्यजीव तस्करी का मामला
लखनऊ, 31 मार्च: एक सीबीआई अदालत ने लखनऊ में एक वन्यजीव तस्करी मामले में छह व्यक्तियों को दो साल की जेल और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।
इन दोषियों में मुमताज़ अहमद, जैबुन निसा, अजीज उल्लाह, वहीद, सरताज और मजीद शामिल हैं, जिन्हें 30 मार्च को अदालत ने दोषी ठहराया।
यह मामला उस बड़ी बरामदगी से संबंधित है जो जांच के दौरान की गई थी, जिसमें आरोपियों के घरों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित वन्यजीव सामग्री जब्त की गई थी।
बयान के अनुसार, जब्त की गई सामग्री में 18,000 तेंदुए के नाखून, 74 तेंदुए की खाल, चार बाघ की खाल और बाघों और तेंदुओं की हड्डियाँ शामिल थीं।
सभी जब्त वस्तुएं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत आती हैं, जो इनकी सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है और इनके स्वामित्व, व्यापार और परिवहन पर प्रतिबंध लगाती है।
सीबीआई ने 23 मार्च, 2000 को इस मामले को दर्ज किया और 15 जुलाई, 2000 को लखनऊ अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जब इसकी जांच पूरी हो गई। जांच में आरोपियों की संगठित वन्यजीव तस्करी और अवैध व्यापार में संलिप्तता स्थापित की गई।
प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर, अदालत ने सभी छह को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49B, भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (अपराधी साजिश) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषी ठहराया।
एजेंसी ने कहा कि यह सजा वन्यजीव अपराधों से निपटने और तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए उसकी निरंतर कोशिशों को उजागर करती है। यह निर्णय ऐसे अपराधों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करने की उम्मीद है और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में मदद करेगा।
सीबीआई सक्रिय रूप से वन्यजीव अपराधों की जांच करती है, जिसके परिणामस्वरूप कई दोषसिद्धियाँ होती हैं, जिनमें जुर्माना और कारावास शामिल हैं।
