रिश्वत मामले में सुभाष चंद की जमानत याचिका खारिज
सुभाष चंद की जमानत याचिका पर कोर्ट का निर्णय
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार सुभाष चंद की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गिरफ्तारी के समय, चंद दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति से नारकोटिक्स मामले में न फंसाने के लिए रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने यह तर्क दिया कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब उनकी जांच के लिए आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट की सुनवाई और निर्णय
स्पेशल जज विजेता सिंह रावत ने बुधवार को आरोपी और CBI के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद चंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, आरोपी को अपने आप में कोई लाभ नहीं मिलेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक है।
जमानत याचिका पर बहस
जमानत याचिका पर बहस के दौरान, आरोपी के वकील ने कहा कि चंद निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क था कि यह मामला केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है, और यह आरोप कि चंद द्वारका स्थित एंटी-नारकोटिक्स सेल के प्रभारी थे, गलत है।
