राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि मामले में खुद को निर्दोष बताया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर पर की गई टिप्पणी के संबंध में मानहानि के मामले में खुद को निर्दोष बताया। पुणे की अदालत में उनकी ओर से याचिका दायर की गई, जबकि अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। यह मामला लंदन में दिए गए उनके भाषण से उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने सावरकर की विचारधारा की आलोचना की थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की सुनवाई के बारे में।
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राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि मामले में खुद को निर्दोष बताया

राहुल गांधी का बयान

कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के प्रमुख राहुल गांधी ने शुक्रवार को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी के संबंध में मानहानि के एक मामले में अपनी निर्दोषता का दावा किया। पुणे की अदालत में उनके वकील मिलिंद पवार ने यह याचिका दायर की, क्योंकि राहुल गांधी खुद सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एवं विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अमोल श्रीराम शिंदे के समक्ष हुई। न्यायाधीश ने औपचारिक रूप से गांधी के खिलाफ आरोप पढ़े, जिस पर उनके वकील ने उनकी ओर से निर्दोष होने का बयान दर्ज किया। यह मामला वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर किया गया था।


अगली सुनवाई की तारीख

अगली सुनवाई 24 जुलाई को
इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि आरोपी की याचिका दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई निर्धारित की है।


मामले की पृष्ठभूमि

क्या है मामला?
यह मामला लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सावरकर के कार्यों और विचारधारा की आलोचना की थी। भाषण में गांधी ने कहा, "सावरकर और उनके साथियों ने एक मुसलमान को पीटा और इस पर खुश हुए। यदि पांच लोग एक व्यक्ति को पीटते हैं और कोई खुश होता है, तो यह कायरता है। सावरकरजी के साथ पंद्रह लोग एक व्यक्ति को पीट रहे थे। यह उनकी विचारधारा का हिस्सा है।"