राहुल गांधी को हाई कोर्ट की फटकार, भारतीय सेना पर टिप्पणी विवाद
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित सीमाओं के अधीन है। गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। जानें इस विवाद का पूरा विवरण और अदालत के निर्णय के पीछे की वजह।
Jun 4, 2025, 17:19 IST
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हाई कोर्ट का निर्णय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई है। अदालत ने 2022 में हुई इस यात्रा के संदर्भ में लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित सीमाओं के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक बयान देने की अनुमति नहीं है।
मानहानि का मामला
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। यह टिप्पणी 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। गांधी ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अन्य मुद्दों पर सवाल पूछेंगे, लेकिन चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने और हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया इस विषय पर कोई सवाल नहीं उठाता।
मानहानि की शिकायत
उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें समन जारी किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर समन को रद्द करने की मांग की। यह शिकायत सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने बार-बार अपमानजनक तरीके से कहा कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की 'पिटाई' कर रही है।