राहुल गांधी को कर्नाटक चुनाव अधिकारी से नोटिस, मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण और सबूत पेश करने को कहा गया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि एक मतदाता ने दो बार वोट डाला। हालांकि, जांच में यह पाया गया कि उस मतदाता ने केवल एक बार मतदान किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया।
Aug 10, 2025, 18:34 IST
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राहुल गांधी को मिला नोटिस
कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में है। चुनाव आयोग ने उनसे इन आरोपों के समर्थन में सबूत और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, एक मतदाता, श्रीमती शकुन रानी, ने दो बार वोट डाला है।
जांच के निष्कर्ष
हालांकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि श्रीमती शकुन रानी ने केवल एक बार मतदान किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत 'टिक चिह्न' वाला दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया रिकॉर्ड नहीं है।
Chief Electoral Officer, Karnataka gives Lok Sabha LoP Notice for providing documents to inquire into allegations made in his Press Conference in New Delhi on 07.08.2025.
— News Media (@NewsMedia) August 10, 2025
"You are kindly requested to provide the relevant documents on the basis of which you have concluded that… pic.twitter.com/djO1b5G0Oj
सबूत पेश करने की आवश्यकता
सबूत पेश करने की मांग
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति ने दो बार मतदान किया है। आयोग ने कहा है कि इन दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।