राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम 2025 को दी मंजूरी, 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह नया कानून पुराने आयकर कानून को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। इसमें कोई नई आयकर दर नहीं जोड़ी गई है, बल्कि यह मौजूदा कानूनों की जटिलता को कम करता है। जानें इस नए अधिनियम की विशेषताएँ और इसके प्रभाव।
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राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम 2025 को दी मंजूरी, 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू

आयकर अधिनियम 2025 की मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम 2025 को स्वीकृति प्रदान की है, जो पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है, जिससे इसे समझना आसान हो सके।


आयकर विभाग का बयान

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि आयकर अधिनियम 2025 को 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह 1961 के अधिनियम का स्थान लेने वाला एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो एक सरल और पारदर्शी कर प्रणाली की शुरुआत करेगा। हाल ही में, इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया।


नए कानून की विशेषताएँ

नए कानून में कोई नई आयकर दर नहीं जोड़ी गई है, बल्कि यह मौजूदा कानूनों की भाषा को सरल बनाता है। यह जटिलता को कम करने के लिए आवश्यक था।


कानून का आकार घटा


नया अधिनियम अनावश्यक प्रावधानों को हटाते हुए 1961 के कानून की धाराओं की संख्या को 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या को 47 से घटाकर 23 कर देता है।


इस नए आयकर अधिनियम में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है। स्पष्टता बढ़ाने के लिए 1961 के कानून के जटिल पाठ की जगह 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र जोड़े गए हैं।