रामपुर में आजम खां के परिवार को बड़ा झटका, शस्त्र लाइसेंस निरस्त

आजम खां के परिवार पर कार्रवाई
समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता मोहम्मद आजम खां के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर के जिलाधिकारी ने उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पुलिस की नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडेय ने जानकारी दी कि डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एक जनवरी 2022 को रामपुर के एसपी द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत जिलाधिकारी को प्रस्तुत की गई थी।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, अब्दुल्ला के खिलाफ 29 और डॉ. फात्मा के खिलाफ 21 मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूंकि दोनों के खिलाफ कई मामले लंबित हैं, इसलिए उनके शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की संभावना है।
जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले को दर्ज किया गया और गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा किया गया। दोनों के पास 0.32 बोर की रिवॉल्वर है। मोहम्मद आजम खान एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील और पूर्व सांसद हैं, जिन्होंने रामपुर से सांसद के रूप में कार्य किया है। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं।