राज्यसभा और लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव को किया खारिज
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने विचार-विमर्श के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए पेश महाभियोग प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। सदस्यों को बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के तहत, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत, राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव 12 मार्च, 2026 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुमार को हटाने की मांग की गई थी।
प्रस्ताव पर विचार और निर्णय
सभी संबंधित पहलुओं का गहन मूल्यांकन करने के बाद, राज्यसभा के अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के तहत, लोकसभा के 130 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव भी 12 मार्च, 2026 को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी।
विपक्ष के आरोप
सचिवालय ने कहा कि प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार-विमर्श और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने भी न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने भी विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। विपक्ष के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार पर 'कार्यपालिका के इशारे पर काम करने' का आरोप लगाया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को 'बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने' का भी आरोप लगाया।
