राज्य सरकार ने समुदाय सेवा को सजा के रूप में लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

समुदाय सेवा के लिए दिशा-निर्देश
गुवाहाटी, 25 अगस्त: राज्य सरकार ने कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को समुदाय सेवा के रूप में सजा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत दी गई है।
राजनीतिक (A) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अदालतें दोषियों को विभिन्न विभागों और संस्थानों में सेवा करने का निर्देश दे सकती हैं, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला प्रशासन कार्यालय, राजस्व सर्कल कार्यालय, कानूनी सहायता क्लिनिक, सरकारी पुस्तकालय, DLSA कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, नगर निगम, पुलिस थाने, सार्वजनिक पार्क, वृद्धाश्रम, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, छात्रावास, सामाजिक कल्याण कार्यालय, वन विभाग, चिड़ियाघर और संग्रहालय शामिल हैं।
समुदाय सेवा में सफाई और रखरखाव, आपातकालीन और आउट पेशेंट प्रबंधन में सहायता, ट्रॉली और मूवमेंट सहायता प्रदान करना, किताबों का आयोजन और सूचीबद्ध करना, क्लेरिकल कार्य, बाइंडिंग, सड़क किनारे घास हटाना, ट्रैफिक और भीड़ का प्रबंधन, वृक्षारोपण और पानी देना जैसी गतिविधियाँ शामिल होंगी।
इस सेवा की अवधि एक दिन से लेकर 31 दिन या 40 से 240 घंटे तक हो सकती है, जो अदालत द्वारा निर्धारित की जाएगी। निगरानी जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।
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स्टाफ रिपोर्टर