राजस्थान में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश: 454 हिंदुओं का किया गया धर्म परिवर्तन

धर्मांतरण गिरोह का खुलासा
राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ है। यहाँ चेन्नई की फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड (FMDB) सक्रिय है, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का कार्य कर रही है। आरोपित पौलुस बारजो ने दावा किया है कि उसने पिछले 11 वर्षों में 454 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया है।
पौलुस बारजो की भूमिका
पौलुस बारजो इस मिशनरी का प्रमुख है और उसे हर साल 20 लोगों के धर्मांतरण का लक्ष्य दिया जाता था। इसके लिए उसे 9,000 रुपये प्रति माह और अन्य लाभ मिलते थे। बारजो शादी का झांसा देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। उसके साथ इस गिरोह में विनोद और उसके बेटे आर्यन भी शामिल हैं।
संदीप की शिकायत से खुलासा
यह मामला तब सामने आया जब अनूपगढ़ के निवासी संदीप ने पुलिस में धर्म परिवर्तन की शिकायत की। उसने बताया कि वह एक बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर गया था, जहाँ उसे शादी के बारे में पूछा गया और फिर बारजो से मिलवाया गया। बारजो ने उसे ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया और नहर के पानी में डुबकी लगवाकर उसका धर्म परिवर्तन किया।
धर्मांतरण के बाद की परेशानियाँ
संदीप ने बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद बारजो ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अन्य हिंदुओं को भी ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का दबाव बनाने लगा। अंततः संदीप ने पुलिस और विश्व हिंदू परिषद से मदद मांगी।
पुलिस की कार्रवाई
संदीप की शिकायत के बाद पुलिस ने पौलुस बारजो और आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाया। बारजो ने 454 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की बात स्वीकार की। पुलिस को उसके पास एक रजिस्टर भी मिला, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का विवरण था।
धर्मांतरण के लिए लक्षित समुदाय
रिपोर्ट के अनुसार, बारजो बीमार और गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बनाता है और उन्हें प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करता है। उसके गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं, जो गाँव-गाँव जाकर हिंदुओं का ब्रेनवॉश करते हैं।
राजस्थान सरकार का सख्त कानून
राजस्थान की बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने का निर्णय लिया है। नया बिल 'राजस्थान विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025' विधानसभा में पारित हो चुका है। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर उम्रकैद और अवैध धर्मांतरण पर 14 साल की सजा का प्रावधान है।