मार्च का महीना समाप्त होने वाला है और अप्रैल में राजस्थान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से संबंधित बुनियादी सेवाओं के नियमों और समय में बड़े बदलाव होंगे। जहां एक ओर नेशनल हाईवे पर यात्रा करना अब महंगा हो जाएगा, वहीं सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। इन परिवर्तनों का सीधा प्रभाव राज्य के लाखों निवासियों की दैनिक दिनचर्या पर पड़ेगा।
हाईवे यात्रा महंगी होगी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जयपुर से जुड़े प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल दरों में वृद्धि की घोषणा की है। 1 अप्रैल से जयपुर-दिल्ली, जयपुर-किशनगढ़, जयपुर-सीकर और जयपुर-दौसा हाईवे पर यात्रा करना महंगा होगा। हालांकि, निजी कारों के लिए टोल दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन सालाना पास बनवाने की लागत अब 75 रुपए बढ़ जाएगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्यिक और भारी वाहनों के लिए 5 से 20 रुपए तक की गई है। रिंग रोड पर भी भारी वाहनों को नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
सरकारी अस्पतालों और स्कूलों का नया समय
गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी (OPD) के समय में बदलाव किया गया है। अब सामान्य दिनों में मरीज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टरों से मिल सकेंगे। सरकारी छुट्टियों के दौरान यह सुविधा सुबह 9 से 11 बजे तक उपलब्ध होगी। इसी तरह, 1 अप्रैल से स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होगा। एक पारी वाले स्कूल अब सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे, जबकि दो पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक तय किया गया है।
वन्यजीव सफारी और हाथी सवारी के समय में बदलाव
पर्यटन और वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी 1 अप्रैल से नया शेड्यूल लागू होगा। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में मॉर्निंग सफारी अब सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक और इवनिंग सफारी दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होगी। इसी तरह, जयपुर के आमेर में हाथी सवारी का समय अब सुबह 7 से 10:30 बजे तक ही रहेगा, जिसे पहले के मुकाबले एक घंटे घटा दिया गया है।
अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय लागू होगा
राजस्थान हाईकोर्ट सहित राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। आगामी 13 अप्रैल से अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय-सारणी लागू होगी, जो 28 जून तक चलेगी। इस व्यवस्था के तहत अदालती कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जबकि ट्रायल कोर्ट्स में सुनवाई का समय सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। कार्यालयों का कामकाज भी अब सुबह 7:30 बजे से शुरू किया जाएगा।
