राजस्थान की नदियों के प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को 20-सूत्री योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और राज्य सरकार से कहा कि वह उद्योगों को नदी के किनारे से हटाने पर विचार करे। मुख्य सचिव ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझती है और उचित कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थायी निगरानी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
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उच्चतम न्यायालय का सुझाव

नई दिल्ली, चार अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को सलाह दी है कि राज्य की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए एक 20-सूत्री योजना बनाई जाए। जोजरी नदी जोधपुर से होकर बहती है, बांडी नदी पाली से निकलती है, और लूणी नदी बालोतरा के पास से गुजरती है। बांडी और जोजरी नदियां बालोतरा शहर के निकट लूणी नदी में मिल जाती हैं.


स्थायी समाधान की आवश्यकता

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना आवश्यक है। पीठ ने यह भी बताया कि पाली का औद्योगिक क्षेत्र नदी के किनारे स्थित है, और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, राज्य सरकार को उद्योगों को नदी के किनारे से हटाने पर विचार करना पड़ सकता है। अदालत ने कहा, "राज्य सरकार को एक समाधान योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।" उच्चतम न्यायालय जोजरी नदी में प्रदूषण से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था.


राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

सुनवाई के दौरान, अदालत ने बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण के मुद्दे को भी उठाया। पीठ ने राजस्थान के मुख्य सचिव से ऑनलाइन बातचीत की, जिन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार इस समस्या की गंभीरता को समझती है। उन्होंने कहा, "हितधारकों से उचित परामर्श के बाद, हम विस्तृत कार्ययोजना अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।"


उच्च स्तरीय समिति का गठन

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि राज्य की नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पीठ ने कहा कि इस मामले में कई एजेंसियां शामिल हैं, इसलिए मुख्य सचिव को अधिकारियों का एक समूह गठित करना चाहिए, जो उच्च स्तरीय पारिस्थितिकी निगरानी समिति के साथ मिलकर काम करे और 20-सूत्री समाधान योजना तैयार करे। अदालत ने कहा, "हम चाहते हैं कि मुख्य सचिव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता में बैठक करें और 20-सूत्री समाधान योजना तैयार की जाए।"


पर्यावरण की सुरक्षा

पीठ ने यह भी कहा कि राज्य की सभी नदियों के लिए स्थायी निगरानी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट किया, "हमारा उद्देश्य इन उद्योगों द्वारा प्रदान किए जा रहे रोजगार को समाप्त करना नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता।" पीठ ने कहा कि इस मामले में सात अगस्त को आदेश जारी किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में, उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों की निगरानी करने और पहले से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए एक उच्च स्तरीय पारिस्थितिकी निगरानी समिति का गठन किया था.