रमबन पुलिस ने आतंकवादियों की संपत्ति को किया जब्त

रमबन पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बसे एक आतंकवादी की संपत्ति को जब्त किया है। यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए की गई है, जिसमें 1 कन्नल 11 मरला कृषि भूमि शामिल है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह कार्रवाई की है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है।
 | 
रमबन पुलिस ने आतंकवादियों की संपत्ति को किया जब्त

आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई

रमबन पुलिस ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में बसने वाले एक आतंकवादी की संपत्ति को जब्त किया। यह संपत्ति जम्मू और कश्मीर के रमबन जिले के धर्मकुंड क्षेत्र में स्थित 1 कन्नल 11 मरला कृषि भूमि है। इसे 1967 के अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 25 के तहत जब्त किया गया है।


संपत्ति की जानकारी

जब्त की गई संपत्ति की जानकारी इस प्रकार है: 1 कन्नल 11 मरला भूमि, जो कि एक PoK में बसने वाले आतंकवादी अली मोहम्मद उर्फ इब्राहीम शेख के नाम पर पंजीकृत है। वह अब्दुल्ला शेख का पुत्र है और उसका निवास स्थान सुम्बर है। यह भूमि khasra संख्या 675 और khewat संख्या 98 के अंतर्गत आती है, जो कि सुम्बर गांव, तहसील और जिला रमबन में स्थित है।


कानूनी प्रक्रिया का पालन

जब्त की गई संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज किया गया है, और UAPA के तहत बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने के नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन धर्मकुंड में दर्ज FIR संख्या 02/2024 के तहत की गई है, जिसमें IPC की धारा 120-B/121-A और UAPA की धाराएँ 13/18/20/39 शामिल हैं। यह कार्रवाई पुलिस टीम और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित हुआ।


रमबन पुलिस की प्रतिबद्धता


रमबन पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालते हैं।