योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट दी

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से 32,679 पदों पर भर्ती में शामिल होने वाले लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। यह कदम युवाओं की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के साथ, योगी सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का संकल्प लिया है।
 | 
योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट दी

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए नई राहत

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है।


भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अवसर

सीधी भर्ती-2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती में शामिल होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु छूट एक बार दी जाएगी।


योगी सरकार का निर्णय और उसके प्रभाव

यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया गया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा, जिससे उन अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह गए थे।


युवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता

योगी सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की समस्याओं को समझती है और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने में संकोच नहीं करती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को उचित अवसर प्रदान करना और रोजगार के विकल्प बढ़ाना योगी सरकार की प्राथमिकता बन चुका है।


भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता

2025 के अंत में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। यह अधिसूचना यह संकेत देती है कि योगी सरकार में रोजगार केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया बन चुकी है।


आवेदन प्रक्रिया और ओटीआर प्रणाली

भर्ती बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले, उम्मीदवारों को बोर्ड की वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया भर्ती को पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने में मदद करेगी।


पुलिस भर्ती में तेजी

योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती अब एक अभियान का रूप ले चुकी है। 2025 में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती पूरी की गई थी, और अब 32,679 नई भर्तियों की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कानून-व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दे रही है।


भर्ती प्रक्रिया में सुधार

योगी सरकार ने पिछले वर्षों में लंबित भर्तियों को गति देने, चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने और समयबद्ध नियुक्तियों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। लगातार हो रही भर्तियों से प्रदेश के युवाओं में विश्वास बढ़ा है और पुलिस बल की संख्या और क्षमता में भी वृद्धि हो रही है।


भर्ती प्रक्रिया की नई पहचान

योगी सरकार का मानना है कि एक मजबूत पुलिस व्यवस्था ही सुरक्षित उत्तर प्रदेश की नींव है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने उन आशंकाओं को समाप्त कर दिया है जो पहले पुलिस भर्तियों को लेकर थीं। मेरिट आधारित चयन और समय पर परिणाम अब योगी सरकार की पहचान बन चुके हैं।