योगी सरकार का बड़ा फैसला: यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट
योगी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ में लंबे समय से चल रहे आयु सीमा विवाद पर योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की घोषणा की है। यह राहत 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रदान की गई है। इससे हजारों युवाओं को लाभ होगा, जो भर्ती में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग काफी समय से उठ रही थी और यह मुद्दा सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा था।
विधायकों का पत्र
राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना और भाजपा के विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, अनिल कुमार त्रिपाठी, और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग की थी। विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने पत्र में मुख्यमंत्री को उनके पुराने वादे की याद दिलाई। पत्र में उल्लेख किया गया कि 18 नवंबर 2015 को गोरखपुर और 15 दिसंबर 2015 को लखनऊ में अभ्यर्थियों को तीन साल की आयु छूट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में जारी नोटिफिकेशन में यह छूट शामिल नहीं की गई।
विपक्ष का समर्थन
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में हुई देरी सरकार की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो गए।
युवाओं को मिली राहत
सरकार के इस निर्णय के बाद अब बड़ी संख्या में युवा एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थियों में इस फैसले को लेकर राहत और संतोष का माहौल है।
