यूपी में प्रॉपर्टी दान पर स्टांप शुल्क में बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी दान करने पर स्टांप शुल्क को 5 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा, जिससे परिवार के सदस्यों को संपत्ति देना अब सस्ता हो गया है। पहले, शहरी क्षेत्रों में स्टांप शुल्क लाखों में था, लेकिन अब यह सभी प्रकार की संपत्तियों पर समान रूप से लागू होगा। जानें इस नई नीति के बारे में और कैसे यह लोगों को लाभ पहुंचाएगी।
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यूपी में प्रॉपर्टी दान पर स्टांप शुल्क में बड़ी राहत

यूपी में प्रॉपर्टी दान करना हुआ सस्ता

यूपी में प्रॉपर्टी दान पर स्टांप शुल्क में बड़ी राहत


उत्तर प्रदेश में अब परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी दान करना पहले से कहीं अधिक सस्ता हो गया है।


राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निजी संपत्तियों को परिवार के सदस्यों को दान करने पर स्टांप शुल्क को 5 हजार रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह कदम योगी सरकार द्वारा उठाया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।


स्टांप एवं न्यायालय शुल्क मंत्री रवींद्र जायसवाल ने जानकारी दी कि 2022 से पहले, परिवार के सदस्यों जैसे भाई, पत्नी, बेटे, बेटियों आदि को संपत्ति दान करने पर सर्किल रेट के अनुसार स्टांप शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब यह शुल्क केवल 5 हजार रुपये होगा।


व्यावसायिक संपत्तियों पर भी मिलेगी छूट


पहले यह छूट केवल आवासीय और कृषि संपत्तियों तक सीमित थी। अब इसमें व्यावसायिक संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। मंत्री ने बताया कि यदि किसी संपत्ति में दुकान या अन्य व्यावसायिक गतिविधि होती थी, तो उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी माना जाता था और उस पर यह छूट लागू नहीं होती थी।


सभी प्रकार की संपत्तियों पर एक समान शुल्क


अब, चाहे संपत्ति शहरी हो या ग्रामीण, दान करने पर केवल 5 हजार रुपये का स्टांप शुल्क देना होगा। पहले, एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर शहरी क्षेत्रों में लगभग 7 लाख रुपये का शुल्क लगता था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5 हजार रुपये था। अब यह शुल्क सभी प्रकार की संपत्तियों पर समान होगा।