यूपी में तेजाब हमले के आरोपी को 30 साल की सजा
दिल दहला देने वाली घटना
उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर एक विधवा महिला पर तेजाब फेंक दिया। इस मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी को 30 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता को सरकारी योजनाओं के तहत मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।
बीच सड़क पर तेजाब से हमला
खुशबू नाम की महिला के पति की जनवरी 2022 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद, खुशबू अपने बच्चे के साथ अपने मायके में रहने लगी। एक दिन सुबह 9:30 बजे जब वह काम पर जा रही थी, तब अजय नामक एक व्यक्ति ने उसे रोककर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। खुशबू ने जब इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की। खुशबू ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजय ने तेजाब से भरे डिब्बे से उस पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गया।
इलाज जारी है
अजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। इस मुकदमे को सफलतापूर्वक समाप्त करने के पीछे खुशबू की हिम्मत और साहस है। उसने अदालत में बयान दिया कि अजय के परिवार वाले समझौते के लिए दबाव डालते थे और समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। लेकिन खुशबू ने हार नहीं मानी और इस हमले के बाद भी उसने लड़ाई जारी रखी।
दोषी को सजा
अजय, जो दो बच्चों का पिता है, को अदालत ने दोषी ठहराया। उसने खुशबू के शादी करने से मना करने पर उस पर तेजाब फेंका। इस घटना के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। आरोप तय होने के बाद, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अजय को सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने न केवल अपनी चोटों को सहन किया, बल्कि न्यायालय में गवाही देकर अपनी कहानी भी सुनाई। इस घटना का प्रभाव पीड़िता को जीवनभर झेलना होगा, इसलिए अजय को 30 साल की कठोर सजा देना ही न्याय होगा।
