यूपी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को मिली उम्रकैद, हत्या के मामले में सजा
प्रयागराज में विजय मिश्रा को सजा
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक विजय मिश्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। 46 साल पुराने हत्या के मामले में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने विजय मिश्रा को सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय मिश्रा और तीन अन्य आरोपियों को कठोर उम्र कैद की सजा दी है। इसके साथ ही, सभी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया
विजय मिश्रा के साथ-साथ अन्य तीन आरोपियों जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भी उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई। सभी चारों आरोपियों को कल दोषी करार दिया गया था।
1980 में हुई थी हत्या
यह हत्या 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में हुई थी, जब 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। विजय मिश्रा पहले से आगरा जेल में बंद हैं, जबकि अन्य तीन आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में लिया गया। फैसला सुनाने के लिए विजय मिश्रा को कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था।
