यश दयाल ने यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट में दायर की याचिका

यश दयाल का हाईकोर्ट में कदम
क्रिकेटर यश दयाल ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है।
एफआईआर का विवरण
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में 6 जुलाई को एक महिला द्वारा यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा है, जिसके चलते यश दयाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए राहत की गुहार लगाई है।
याचिका में प्रतिवादी
यश दयाल ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और शिकायतकर्ता महिला को प्रतिवादी बनाया है। इस याचिका पर डबल बेंच में जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।
महिला के खिलाफ शिकायत
यश दयाल ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला भी दर्ज कराया है। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से शिकायत में कहा है कि महिला उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और पैसे की मांग कर रही है।
आरोपों का गंभीरता से लेना
यश दयाल ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि महिला ने उन्हें बदनाम करने और उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उन्होंने प्रयागराज पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
कानूनी कार्रवाई का प्रभाव
इस मामले में दोनों पक्षों के बीच कानूनी कार्रवाई जारी है और यह मामला अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनएस की धारा 69, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है, में कठोर सजा के प्रावधान हैं, जिससे कोर्ट का आदेश दोनों पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।