मैनपुरी में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मैनपुरी जिले की विशेष अदालत ने एक युवक को दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 7 नवंबर, 2022 को हुई थी, जब बच्ची के परिवार ने उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
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मैनपुरी में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

विशेष अदालत का फैसला

मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने एक 20 वर्षीय युवक को दो वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह राठौर ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने यह फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया। आरोपी जगमोहन, जो नगला जिलही का निवासी है, ने 7 नवंबर, 2022 को इस अपराध को अंजाम दिया।


न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी। राठौर ने बताया कि जगमोहन पीड़ित बच्ची का रिश्तेदार था और घटना के समय किशनी थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर पर था।


जब बच्ची ने चिल्लाना शुरू किया, तो उसके परिवार के लोग कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जगमोहन भागने में सफल रहा। बच्ची को गंभीर चोटें आई थीं और वह अर्ध-बेहोशी की स्थिति में थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई।


बच्ची के पिता ने 8 नवंबर, 2022 को किशनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जगमोहन को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर उसे दोषी ठहराया।