मेहुल चोकसी ने भारत लौटने से किया इनकार, ईडी ने विशेष अदालत में दी जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय ने एक विशेष अदालत में बताया कि मेहुल चोकसी, जो पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है, भारत लौटने से मना कर रहा है। वह बेल्जियम में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। ईडी ने चोकसी के भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया को रोकने के अनुरोध का विरोध किया है। यदि चोकसी को एफईओ घोषित किया जाता है, तो भारतीय एजेंसियों को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। ईडी ने अदालत में कहा कि चोकसी का आवेदन मान्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
 | 
मेहुल चोकसी ने भारत लौटने से किया इनकार, ईडी ने विशेष अदालत में दी जानकारी

चोकसी का प्रत्यर्पण विवाद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक विशेष अदालत में जानकारी दी कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी भारत लौटने के लिए तैयार नहीं हैं और वह बेल्जियम में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं।


ईडी ने यह बयान चोकसी द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए किए गए अनुरोध के खिलाफ दिया।


यदि चोकसी को एफईओ घोषित किया जाता है, तो भारतीय एजेंसियों को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा, जिसमें विदेशों में स्थित संपत्तियाँ भी शामिल हैं।


ईडी ने अदालत में कहा कि चोकसी का आवेदन मान्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि एफईओ की प्रक्रिया तब तक समाप्त नहीं होती जब तक आरोपी पेश नहीं होता, इसलिए इसे अभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह एक विशेष कानून के तहत की जाने वाली प्रक्रिया है।