मेरठ में हत्याकांड के छह आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
सरधना क्षेत्र में हत्याकांड का मामला
मेरठ जिले की एक अदालत ने सरधना क्षेत्र में 2022 में घटित एक हत्या के मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज सोम के अनुसार, 17 अप्रैल 2022 को छबड़िया गांव के निवासी महिपाल सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सात आरोपियों, जिनमें ओमबीर, सतेन्द्र उर्फ पिन्टू, जितेन्द्र उर्फ पिंका, अमनदीप उर्फ अंचित, सैन्दर कौर और प्रीती शामिल थे, ने उन पर, उनके पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया।
सोम ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि इस हमले में वादी का पुत्र संदीप गंभीर रूप से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
इस मामले में हत्या सहित विभिन्न आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश चन्द्र शेखर मिश्र की अदालत ने बुधवार को सभी छह आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
