मेरठ में हत्या के मामले में चार दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
हत्या के मामले में सजा का ऐलान
एक स्थानीय अदालत ने 2022 में हुई हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर कुल 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने साझा की।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह मामला थाना किठौर क्षेत्र से संबंधित है। मनोज गिरी, जो परीक्षितगढ़ के निवासी हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 जून 2022 को तुषार भाटी, प्रिंस, अंकुर और गुल्लू उर्फ अनिकेत ने उनके बेटे तरुण गिरी पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले की जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोपपत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष के समन्वय से सुनियोजित तरीके से पैरवी के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 323 (मारपीट) के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, और एक अन्य धारा के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
