मेरठ में हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा

मेरठ की अदालत ने 2013 में एक युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में साबिर नामक युवक की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में काट दिया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान चार आरोपियों को सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो गई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
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मेरठ में हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा

साबिर की हत्या का मामला

मेरठ की एक अदालत ने 2013 में एक युवक की हत्या और उसके शव को टुकड़ों में काटने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बुधवार को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, लिसाड़ी गेट क्षेत्र में 20 वर्षीय साबिर की हत्या कर उसके शव को कई हिस्सों में काट दिया गया था। इस मामले में रिजवान, बंटी, वसीम, जुबेर और मुज्जा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।


इस प्रक्रिया के दौरान जुबैर की मृत्यु हो गई। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुचि शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश ने सुनवाई के बाद रिजवान, बंटी, वसीम और मुज्जा को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास के साथ-साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।