मेरठ में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

विशेष अदालत का फैसला
मेरठ की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2017 में भावनपुर थाना क्षेत्र के छिलौरा गांव के निवासी यूनुस ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में भूरे, आरिफ और सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद विशेष पॉक्सो अदालत में आरोप पत्र पेश किया। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद बाबर खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भूरे को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कठोर सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
पुलिस ने बताया कि अन्य दो आरोपी आसिफ और सलमान के मामले को किशोर न्यायालय में भेजा गया है, क्योंकि वे घटना के समय नाबालिग थे। यह मामला अभी विचाराधीन है।