मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मेरठ जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला लगभग दो साल पुराना है, जिसमें पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

विशेष अदालत का फैसला

मेरठ जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के लगभग दो साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जैसा कि पुलिस ने शनिवार को बताया।


दोषी की पहचान

पुलिस के अनुसार, मेरठ की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) संगीता ने अनूपनगर फाजलपुर निवासी मनीष उर्फ मैक्स को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


मामले की जानकारी

पुलिस ने बताया कि 2023 में थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मनीष उर्फ मैक्स ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे चुप रहने की धमकी दी।


अभियुक्त की गिरफ्तारी

इस शिकायत के आधार पर, अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित परिवार ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी जूडो की जूनियर लेवल की खिलाड़ी थी, और मनीष उर्फ मैक्स उसी स्कूल में कोच था, जहां उसकी जूडो की कोचिंग होती थी।