मेरठ में दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मेरठ जिले की विशेष अदालत ने एक नौ वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 29 मई 2022 को दर्ज हुआ था, जब बच्ची के माता-पिता ने शिकायत की थी कि आरोपी ने उनके घर में घुसकर बलात्कार किया। पीड़िता मंदबुद्धि है और बोल नहीं सकती। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
 | 
मेरठ में दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

विशेष अदालत का फैसला

मेरठ जिले की एक विशेष अदालत ने एक नौ वर्षीय दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


आरोपी की पहचान

विशेष न्यायाधीश मोहम्मद बाबर खान ने शुक्रवार को आरोपी वीरेंद्र, जो ग्राम शाफियाबाद लोटी का निवासी है, को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया।


मामले का विवरण

यह मामला 29 मई 2022 को मुंडाली थाना में दर्ज किया गया था, जब वादी ने शिकायत की थी कि आरोपी ने उसकी नौ वर्षीय पुत्री के साथ उसके घर में बलात्कार किया।


पीड़िता की स्थिति

वादी ने बताया कि उनकी बेटी मंदबुद्धि है, बोल नहीं सकती और पैरों से भी अपंग है। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई और सजा सुनाई गई।


पुलिस की भूमिका

पुलिस ने यह दावा किया है कि उनकी प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।