मेघालय में व्यापारी हत्या मामले में तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मेघालय की अदालत ने इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इन आरोपियों को हत्या के सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पहले से ही अन्य कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी और वह 23 मई को हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। उनका शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिला। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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मेघालय में व्यापारी हत्या मामले में तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मेघालय अदालत का फैसला

मेघालय की एक अदालत ने इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या से संबंधित मामले में बुधवार को तीन व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इन तीनों को मध्यप्रदेश से हत्या के सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।


इन आरोपियों को 26 जून को छह दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया था। सहायक लोक अभियोजक तुषार चंदा ने बताया कि बुधवार को प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि इंदौर में फ्लैट के मालिक लोकेन्द्र तोमर और गार्ड बल्ला अहिरवार को सात दिन के लिए जेल भेजा गया।


इस हत्या के मामले में सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाह, और उसके दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत, और आनंद कुर्मी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि सोनम और रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी।


रघुवंशी 23 मई को मेघालय में हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। उनका क्षत-विक्षत शव 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र में एक गहरी खाई में पाया गया।