मुजफ्फरनगर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

विशेष अदालत का फैसला
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष अदालत ने लगभग दो साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष सरकारी अधिवक्ता विक्रांत राठी के अनुसार, विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश अलका भारती ने 16 वर्षीय पीड़िता के मामले में आरोपियों रविंदर और कपिल को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। राठी ने बताया कि पीड़िता जब कपड़े धोने गई थी, तब दोनों आरोपी वहां पहुंचे।
आरोपी रविंदर और कपिल ने उसे पास के गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 सितंबर, 2023 को जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।