मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में 10 साल की सजा

विशेष अदालत का निर्णय
मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। यह जानकारी एक अधिवक्ता ने रविवार को साझा की।
दोषी की पहचान और सजा
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने 15 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार के प्रयास के आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उन पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
घटना का विवरण
बालियान ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 23 सितंबर 2017 को नयी मंडी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में, पड़ोसी युवक जितेंद्र कुमार ने घर में घुसकर दलित लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास किया।
यह घटना तब हुई जब पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे। पीड़िता के चाचा ने जितेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।