मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना: अगस्त किस्त का वितरण शुरू

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना: राज्य की महिलाएं अगस्त माह की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। यह इंतजार अब खत्म हो गया है क्योंकि सभी पात्र महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 11 सितंबर, गुरुवार से शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने X पर पुष्टि की, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को अगस्त माह का सन्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है।"
तटकरे ने आगे कहा, "महिलाओं के सशक्तिकरण की यह क्रांति, महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से आगे बढ़ रही है। जल्द ही, इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सन्मान निधि वितरित की जाएगी।" मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून, 2024 को 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन' योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना : महिला सक्षमीकरणाची अखंड क्रांती !
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस आज पासून सुरुवात होत आहे.
महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या अखंड विश्वासाने सुरू असलेली… pic.twitter.com/oRnOcQxuzP
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 11, 2025
इस योजना के तहत, राज्य की सभी पात्र महिलाएं, जो 21 से 65 वर्ष की आयु के बीच हैं, उन्हें DBT के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगस्त की किस्त में देरी हुई क्योंकि सरकार उन खातों की जांच कर रही थी जो योजना के लाभ प्राप्त कर रहे थे, जबकि वे पात्र नहीं थे। तटकरे ने कहा कि कुछ परिवारों में दो से अधिक लाभार्थी थे, और कुछ मामलों में, पुरुष 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन' योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे थे।
लड़की बहन योजना की स्थिति जांचने के कदम
लड़की बहन योजना की स्थिति जांचने के कदम
- आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें: ladakibahin.maharashtra.gov.in
- अपने फोन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके साइन इन करें
पात्रता
पात्रता
- आवेदक महिला होनी चाहिए।
- महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित में से कोई एक होनी चाहिए: विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा महिला, परित्यक्त और असहाय महिला, या परिवार में अविवाहित महिला।