मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के तहत पात्र दिव्यांगजनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य चलने-फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना है। इच्छुक आवेदक 31 जुलाई, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें।
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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का विवरण


चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के तहत योग्य दिव्यांगजनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। इच्छुक आवेदक 31 जुलाई, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक चन्द्र प्रकाश जीनगर ने बताया कि यह योजना 2026-27 के बजट घोषणा के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 18 से 45 वर्ष की आयु के चलने-फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजनों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत राजकीय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों और रोजगाररत पात्र दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी।


आवेदन के लिए आवश्यक है कि आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन संबंधी दिव्यांगता का यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड हो। यदि आवेदक मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उसे पेंशन पीपीओ की प्रति संलग्न करनी होगी। पेंशन न प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।


आवेदन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जन आधार, रोजगार प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड और पूर्व में स्कूटी प्राप्त न करने का शपथ-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।


इच्छुक आवेदक किसी भी ई-मित्र केंद्र या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से "SJMS DSAP" पोर्टल पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।