मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: यूपी की लड़कियों के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लड़कियों को कुल 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो विभिन्न चरणों में वितरित की जाएगी। योजना का मुख्य लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है। जानें इस योजना के लिए पात्रता मानदंड और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
Aug 28, 2025, 18:51 IST
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। यह योजना उच्च शिक्षा और रोजगार की दिशा में नए विकास के अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही, यह कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 25,000 रुपये की राशि सीधे दी जाएगी।
लाभ के लिए चरणबद्ध योग्यता
यह योजना छह चरणों में विभाजित है:
- 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्मी लड़की को एक बार में 5000 रुपये मिलेंगे।
- जो लड़की पूरी तरह से टीकाकृत है और 1 अप्रैल 2018 से पहले नहीं जन्मी है, उसे एक बार में 2000 रुपये मिलेंगे।
- जो लड़की वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 में दाखिल हुई है, उसे एक बार में 3000 रुपये मिलेंगे।
- जो लड़की वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 में दाखिल हुई है, उसे एक बार में 3000 रुपये मिलेंगे।
- जो लड़की वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9 में दाखिल हुई है, उसे एक बार में 5000 रुपये मिलेंगे।
- जो लड़की कक्षा 10/12 पास कर चुकी है और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में स्नातक डिग्री या कम से कम 2 साल के प्रमाणित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिल हुई है, उसे एक बार में 7000 रुपये मिलेंगे।
योग्यता मानदंड
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और इसके लिए निवास का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल या टेलीफोन बिल मान्य होंगे।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये होनी चाहिए।
- एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- यदि किसी महिला ने अपनी दूसरी डिलीवरी में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है, तो तीसरा बच्चा भी लाभ के लिए योग्य होगा। यदि पहले डिलीवरी में एक लड़की है और दूसरी डिलीवरी में जुड़वां लड़कियाँ हैं, तो सभी तीन लड़कियाँ लाभ के लिए योग्य होंगी।
- यदि किसी परिवार ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया है, तो अधिकतम दो लड़कियाँ इस योजना का लाभ उठा सकेंगी, जिसमें जैविक बच्चे और गोद ली गई लड़की शामिल हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: mksy.up.gov.in
- शर्तों से सहमत होकर पंजीकरण करें।
- लाभार्थी का विवरण भरें और OTP से सत्यापित करें।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें।