मुंबई में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक

मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय कानून-व्यवस्था में संभावित बिगड़ने की आशंका के चलते लिया गया है। हालांकि, शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है। जानें इस आदेश के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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मुंबई पुलिस का नया आदेश

मुंबई पुलिस ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 23 जुलाई से 6 अगस्त तक शहर में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय शांति भंग और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की आशंका के चलते लिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि उपकरणों के उपयोग, म्यूज़िकल बैंड बजाने और जुलूसों में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ऑपरेशन्स) अकबर पठान द्वारा जारी किया गया।


कानून-व्यवस्था की चिंता के चलते प्रतिबंध

पुलिस ने विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर कानून-व्यवस्था में संभावित बिगड़ने, लोगों की जान को खतरा और संपत्ति के नुकसान की आशंका के चलते यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि ये पाबंदियां 23 जुलाई की रात 12:01 बजे से 6 अगस्त की आधी रात तक लागू रहेंगी।


शादी और अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों को छूट

हालांकि, इस आदेश में शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों, कंपनियों, क्लबों और सहकारी समितियों की कानूनी बैठकों, और सिनेमा हॉल, थिएटर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली सभाओं को छूट दी गई है।


सरकारी और शैक्षणिक गतिविधियों को भी छूट

इस आदेश में कोर्ट, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों में होने वाली आधिकारिक सभाओं, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों को भी शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, नियमित कामकाज करने वाली फैक्ट्रियों, दुकानों और व्यावसायिक स्थानों पर होने वाली सभाओं को भी छूट दी गई है। यह आदेश उन सभाओं और जुलूसों पर लागू नहीं होता जिन्हें संबंधित ज़ोनल DCP और उनके पर्यवेक्षकों ने मंजूरी दी है।