मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में 11 में से 9 आरोपी रिहा

बम विस्फोट मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय
जुलाई 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेन में हुए बम विस्फोट के मामले में उच्च न्यायालय ने 11 आरोपियों में से नौ को रिहा कर दिया है। अन्य दो आरोपी अभी भी जेल में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की।
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में असफल रहा, जिससे यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि आरोपियों ने कोई अपराध किया।
एक अधिकारी ने बताया कि नासिक रोड जेल में सजा काट रहे साजिद मगरूब अंसारी उस समय पैरोल पर थे जब उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी किया।
मंगलवार सुबह अंसारी ने जेल अधिकारियों के सामने पेश होकर औपचारिकताएं पूरी कीं और फिर रिहा कर दिया गया। पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार ने भी सोमवार को सजा काट रहे एक अन्य कैदी को रिहा किया।
जेल विभाग ने आरिफ खान बशीर खान को रिहा किया, जबकि मोहम्मद फैसल रहमान शेख अभी भी जेल में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक अन्य मामला लंबित है। नागपुर केंद्रीय कारागार से एहतेशाम सिद्दीकी और मोहम्मद अली आलम शेख को रिहा किया गया, लेकिन नवीद खान हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी होने के कारण जेल में ही रह गए।
अधिकारी ने बताया कि बम विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए कमाल अंसारी की कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। डॉ. तनवीर अंसारी, सोहेल महमूद शेख, ज़मीर अहमद लतीपुर रहमान शेख और मोहम्मद साजिद मोहम्मद शफी को अमरावती जेल से रिहा किया गया, जबकि मुजम्मिल अताउर रहमान शेख को नासिक रोड केंद्रीय जेल से रिहा किया गया।
नागपुर से रिहा हुए सिद्दीकी और शेख आज शाम विमान से मुंबई पहुंचे, जहां उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनका स्वागत किया और भावुक हो गए।