मुंबई एयरपोर्ट पर 5.7 करोड़ रुपये के हीरे जब्त, दो गिरफ्तार
हीरे की तस्करी का मामला
Photo: IANS
मुंबई, 14 मई: मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5.7 करोड़ रुपये से अधिक के हीरे जब्त किए हैं और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर इन्हें बैंकॉक में तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे।
DRI के अनुसार, आरोपियों को मुंबई एयरपोर्ट पर विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर रोका गया। जांच और पूछताछ के दौरान, दोनों यात्रियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने शरीर के अंदर दो कैप्सूल छिपाए थे।
बाद में यात्रियों द्वारा कैप्सूल को बाहर निकाला गया, जिससे 1,624 कैरेट के हीरे बरामद हुए, जिसमें प्राकृतिक हीरे और प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे शामिल थे। जब्त किए गए हीरों की कुल कीमत लगभग 5.70 करोड़ रुपये आंकी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि हीरों को अवैध निर्यात के उद्देश्य से जानबूझकर छिपाया गया था।
जब्त किए गए हीरे कस्टम्स अधिनियम, 1962 के तहत जब्त किए गए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
DRI ने बताया कि तस्करी के इस ऑपरेशन में शामिल सिंडिकेट को तोड़ने के लिए आगे की जांच जारी है, जो अंतरराष्ट्रीय धन शोधन गतिविधियों से जुड़ा प्रतीत होता है।
इससे पहले, 20 अप्रैल को, DRI ने मुंबई में एक आयातक को तंजानिया, सूडान और कनाडा से 139 करोड़ रुपये के 'तरबूज के बीज' और 'हरी मटर' की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया था।
यह अवैध सामान न्हावा शेवा पोर्ट पर जब्त किया गया था, और आयातक फर्म के मालिक को रविवार को गिरफ्तार किया गया, जो इस संगठित तस्करी का मुख्य व्यक्ति था।
विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, अधिकारियों ने 132 कंटेनरों को रोका, जिसमें लगभग 3,029 मीट्रिक टन सामान था, जिसे 'तूर दाल/पीजेन मटर' के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था। जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 139 करोड़ रुपये है।
विस्तृत जांच में स्पष्ट गलत घोषणा का पता चला, जिसमें तंजानिया और सूडान से 2,710 मीट्रिक टन तरबूज के बीज और कनाडा से 319 मीट्रिक टन हरी मटर बरामद की गई, जबकि घोषित सामान 'तूर दाल/पीजेन मटर' था।
सरकार ने घरेलू किसानों को कम कीमत वाले आयात से बचाने के लिए इन वस्तुओं पर सख्त आयात प्रतिबंध लगाए हैं।
तरबूज के बीजों का आयात जून 2024 के बाद प्रतिबंधित/निषिद्ध है (DGFT अधिसूचना संख्या 05/2023 दिनांक 5 अप्रैल 2024), जबकि हरी मटर का आयात DGFT अधिसूचना संख्या 37/2015–20 दिनांक 18 दिसंबर 2019 के तहत न्यूनतम आयात मूल्य (200 रुपये/किलोग्राम CIF) के अधीन और केवल कोलकाता पोर्ट के माध्यम से प्रतिबंधित है।
DRI प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के खिलाफ खुफिया-आधारित ऑपरेशनों को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे देश के आर्थिक हितों की रक्षा, घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और आयात नियमों का पालन कराना सुनिश्चित किया जा सके।
