मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता उच्च न्यायालय से मिली राहत

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को चितपुर पुलिस थाने में दर्ज बकाया राशि के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने 10 सितंबर तक सुरक्षा प्रदान की, जबकि मामले की जांच जारी रहेगी। शिकायतकर्ता ने चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक होटल व्यवसायी के लिए आंतरिक सजावट का कार्य किया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। चक्रवर्ती ने आरोपों को झूठा बताते हुए प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।
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मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता उच्च न्यायालय से मिली राहत

अंतरिम संरक्षण का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को चितपुर पुलिस थाने में दर्ज बकाया राशि के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।


न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने चक्रवर्ती को 10 सितंबर तक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मामले की जांच जारी रह सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को निर्धारित की गई है।


इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने चक्रवर्ती के आश्वासन पर एक होटल व्यवसायी के लिए संपत्ति की आंतरिक सजावट का कार्य किया था। शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि होटल मालिक ने अब तक उन्हें बिल की राशि, जो लगभग 35 लाख रुपये है, का भुगतान नहीं किया है। चक्रवर्ती ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं।