मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

मुंबई की एनआईए विशेष अदालत ने 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस मामले में न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने आरोपों को स्वीकार किया, जिसमें आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। विस्फोट में 37 लोगों की मौत हुई थी और 125 लोग घायल हुए थे। इस अदालती कार्यवाही के बारे में और जानें।
 | 
मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

मालेगांव विस्फोट मामले में अदालती कार्यवाही

मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को 2006 में मालेगांव में हुए विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।


विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, मनोहर सिंह और राजेंद्र चौधरी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप लगाए।


यह विस्फोट 8 सितंबर 2006 को उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक कब्रिस्तान के पास हुआ था, जिसमें 37 लोगों की जान चली गई थी और 125 अन्य घायल हुए थे।