महू में गौहत्या मामले में दो आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई
इंदौर के महू में गौहत्या के मामले में दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लागू किया गया है। पुलिस ने चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य दो फरार हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है, जिसमें विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और पुलिस की कार्रवाई के बारे में।
| Jun 3, 2026, 16:51 IST
महू में गौहत्या के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई
इंदौर जिला प्रशासन ने महू में गौहत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लागू किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अन्य दो फरार आरोपियों की खोज जारी है। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी, ग्रामीण) उमाकांत चौधरी ने जानकारी दी कि यह मामला ईद-उल-अधा के एक दिन बाद, 29 मई को कादिर, इमरान, हाशिम और मोहम्मद आबाद नामक चार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। चौधरी ने बताया कि कादिर को घटनास्थल से तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य तीन आरोपी भागने में सफल रहे। इसके बाद, पुलिस ने शेष आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया। बाद में, एक अन्य आरोपी मोहम्मद आबाद को भी गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधीक्षक (एसपी, ग्रामीण) ने एनएसए के तहत कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गौहत्या और सार्वजनिक शांति भंग करने के कई पूर्व मामले भी दर्ज हैं। कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार (2 जून) को एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। कुल चार आरोपियों में से दो पर एनएसए लगाया गया है, जबकि इमरान और हाशिम अभी भी फरार हैं। डीएसपी चौधरी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है और अन्य टीमें इन फरार आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 5 और 9 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (ख) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच जारी है।
