महिलाओं के लिए आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय: केंद्रीय मंत्री का बयान

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण पर चर्चा करते हुए इसे लागू करने का सही समय बताया। उन्होंने 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि यह निर्णय महिलाओं को राजनीतिक न्याय दिलाएगा। मेघवाल ने विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा और इस संशोधन के पारित होने से भारत एक विकसित देश बनेगा।
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महिलाओं के लिए आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय: केंद्रीय मंत्री का बयान gyanhigyan

महिलाओं के आरक्षण पर चर्चा

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने का समय बताते हुए चर्चा की। उन्होंने परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक के साथ-साथ संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार किया। मेघवाल ने पहले परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए प्रक्रिया नियमों के नियम 66 को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक, 2026 पर निर्भर हैं। सदन में मतदान के बाद यह प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें 251 सदस्यों ने समर्थन में और 185 ने विरोध में मतदान किया।


 


प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया कि सदन "परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार करने और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों के संबंध में लोकसभा में कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को निलंबित करे, क्योंकि ये संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 पर निर्भर हैं।" मेघवाल ने कहा कि उन्हें गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है, और आज का दिन संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 


 


उन्होंने 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि अब उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का सही समय है। मेघवाल ने सरकार की सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस सरकार के पास नीयत और नीति दोनों हैं, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक के लागू होने से महिलाओं को राजनीतिक न्याय मिलेगा। मेघवाल ने बताया कि लोकसभा में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है, जिससे सीटों की कुल संख्या 815 हो जाएगी। 


 


उन्होंने विपक्षी सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि जो ताकत किसी राज्य की है, वह बनी रहेगी। मेघवाल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के महिला आरक्षण से संबंधित एक कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कलाम के सपने को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक संशोधन के पारित होने से भारत एक विकसित देश बनेगा।