महिला ने दर्जी पर केस किया, समय पर ब्लाउज न मिलने पर मिली जीत
अहमदाबाद में दर्जी के खिलाफ महिला की शिकायत
कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी को देने का अनुभव अक्सर लोगों के लिए निराशाजनक होता है। अहमदाबाद के सीजी रोड पर एक महिला ने इस समस्या का समाधान अदालत में खोजा। उसने एक डिजाइनर शॉप पर केस दायर किया, क्योंकि उसे शादी के लिए ऑर्डर किया गया ब्लाउज समय पर नहीं मिला।
महिला ने पारंपरिक साड़ी के लिए ब्लाउज की सिलाई का ऑर्डर दिया था और इसके लिए 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। उसे बताया गया था कि ब्लाउज 24 दिसंबर तक तैयार होगा, लेकिन दर्जी ने समय पर काम पूरा नहीं किया। महिला ने दर्जी से बार-बार अनुरोध किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।
अदालत का फैसला: 7,000 रुपये का जुर्माना
महिला ने दर्जी को नोटिस भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने पाया कि दर्जी की लापरवाही ने महिला को मानसिक तनाव में डाल दिया।
45 दिन में भुगतान करने का आदेश
आयोग ने आदेश दिया कि दर्जी को 4,395 रुपये और 7% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने होंगे। इसके अलावा, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 7,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा, जो 45 दिनों के भीतर चुकाना होगा।
