महिला ने दर्जी पर केस किया, समय पर ब्लाउज न मिलने पर मिली जीत
अहमदाबाद में दर्जी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में मामला
कपड़े सिलवाने का अनुभव अक्सर लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अहमदाबाद में एक महिला ने इस बार दर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। नवंबर 2024 में, उसने अपने परिवार की शादी के लिए एक पारंपरिक साड़ी के ब्लाउज की सिलाई का ऑर्डर दिया था। महिला ने 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया और ब्लाउज का डिजाइन और कपड़ा चुना। हालांकि, तय समय पर यानी 24 दिसंबर तक ब्लाउज तैयार नहीं हुआ।
महिला ने दर्जी से बार-बार अनुरोध किया कि वह समय पर ब्लाउज तैयार करे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर, उसने दर्जी को नोटिस भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद, उसने अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
अदालत का निर्णय और जुर्माना
आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि दर्जी की लापरवाही ने महिला को मानसिक तनाव में डाल दिया। अदालत ने आदेश दिया कि दर्जी को 4,395 रुपये की राशि 7% वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। इसके अलावा, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए उसे 7,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा। यह राशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।
