महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्यों को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। इस आरक्षण की मांग 33% है, और इसे लागू करने के लिए 2023 में संविधान में संशोधन किया गया था। हालांकि, यह आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और क्या है सरकार का रुख।
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महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्यों को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्यों को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट.

महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इनसे 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण की आवश्यकता जताई गई है। इस संदर्भ में, सरकार ने 2023 में 106वां संविधान संशोधन किया था, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि, यह आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। इसी कारण से, इस संशोधन को चुनौती दी गई है।

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