महाराष्ट्र में लूट के मामले में मकोका के तहत मामला दर्ज

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक निजी कंपनी के चौकीदारों पर हुए हमले के बाद 12.87 लाख रुपये का सामान लूटने वाले गिरोह के चार सदस्यों पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना 7 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 14 लोगों ने चौकीदारों पर हमला किया। इस मामले में छह अन्य आरोपी भी वांछित हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और पुलिस की कार्रवाई के बारे में।
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महाराष्ट्र में लूट के मामले में मकोका के तहत मामला दर्ज

महाराष्ट्र में लूट की घटना

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक निजी कंपनी के दो चौकीदारों पर हमला कर 12.87 लाख रुपये मूल्य का सामान चुराने वाले गिरोह के चार सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी।


मकोका के अंतर्गत पुलिस द्वारा लिए गए इकबालिया बयान अदालत में मान्य होते हैं, और इस कानून के तहत जमानत प्राप्त करना भी कठिन होता है।


पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह लूटपाट की घटना 7 अप्रैल को मुंबई से लगभग 390 किलोमीटर दूर बीड के केज तहसील के वीदा गांव में अवाडा समूह की इकाई में हुई थी।


अधिकारी ने कहा, "कुल 14 लोगों के एक समूह ने चौकीदार आकाश जाधव (26) और अभिजीत दुंघाव पर हमला किया।"


आरोपियों ने दोनों चौकीदारों को चादरों से बांधकर उनकी पिटाई की और फिर मौके से 12.87 लाख रुपये का सामान ले उड़े।


अधिकारी ने बताया कि बीड पुलिस को जानकारी मिली है कि यह गिरोह लूट, चोरी और गंभीर अपराधों के कम से कम 11 मामलों में शामिल है।


उन्होंने कहा, "बीड के पुलिस अधीक्षक नवनीत कंवत ने आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर रेंज के महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने मंजूरी दी।"


अधिकारी ने यह भी बताया कि इस मामले में छह लोग अभी भी वांछित हैं।