महाराष्ट्र में नव वर्ष समारोह के लिए होटलों और रेस्तरां को मिली नई अनुमति

महाराष्ट्र सरकार ने होटलों और रेस्तरां को 31 दिसंबर की रात 5:00 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी है, जिससे नव वर्ष समारोह को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय उद्योग की मांग पर लिया गया है और इससे आतिथ्य क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यक्ष ने इस कदम का स्वागत किया है, जो सुरक्षा और कानूनी मानदंडों का पालन करते हुए भीड़ प्रबंधन में मदद करेगा।
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महाराष्ट्र में नव वर्ष समारोह के लिए होटलों और रेस्तरां को मिली नई अनुमति

नव वर्ष के जश्न के लिए नई अनुमति

महाराष्ट्र सरकार ने होटलों, रेस्तरां और ऑर्केस्ट्रा बार को 31 दिसंबर की रात 5:00 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी है, जिससे राज्य में नव वर्ष समारोह को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनके पास उत्पाद शुल्क लाइसेंस है और जो शराब परोसते हैं। यह कदम उद्योग की मांग के बाद उठाया गया है।


विशेष अनुमति का अनुरोध

होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (पश्चिमी भारत) द्वारा किए गए आवेदन के बाद यह छूट दी गई है, जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान विशेष अनुमति की मांग की गई थी। हालांकि, 1 अक्टूबर, 2025 को जारी एक सरकारी परिपत्र के अनुसार, होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रह सकते हैं, लेकिन शराब परोसने वाले बार इस नियम में शामिल नहीं थे।


हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिली राहत

इस नई मंजूरी से आतिथ्य क्षेत्र के संचालकों को स्पष्टता मिलेगी और साल की सबसे व्यस्त रातों में से एक के दौरान कर्मचारियों, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के संबंध में बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यक्ष जिमी शॉ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि नव वर्ष का समय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विस्तारित समय से प्रतिष्ठानों को सभी सुरक्षा और कानूनी मानदंडों का पालन करते हुए भीड़ को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।