महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है, जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इस विधेयक के तहत, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को 60 दिन का नोटिस देना होगा और इसे 25 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा। यदि कोई रिश्तेदार इसकी अवैधता की शिकायत करता है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। भाजपा नेता नितेश राणे ने इस निर्णय को विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के वादे को पूरा करने के रूप में देखा है।
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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी

धर्मांतरण के लिए अनुमति अनिवार्य

महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण धर्मांतरण विरोधी विधेयक के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक के अनुसार, किसी भी धर्म में परिवर्तन करने से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। एक अधिकारी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति को धर्मांतरण से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा और नामित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा, धर्मांतरण को 25 दिनों के भीतर प्राधिकृत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा।


धर्मांतरण की शिकायत पर कार्रवाई

इस विधेयक के तहत, यदि धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का कोई रिश्तेदार इसकी अवैधता की शिकायत करता है, तो पुलिस प्राथमिकी (FIR) दर्ज करेगी और मामले की जांच करेगी। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बलात्कारी, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि ऐसे अवैध धर्मांतरणों से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। भाजपा नेता नितेश राणे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक मजबूत धर्मांतरण-विरोधी कानून को मंजूरी दी है, जो विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के वादे को पूरा करता है।


मंत्रियों का आभार

विधानसभा भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राणे ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्ता में आने पर हम महाराष्ट्र में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाएंगे, जिसे प्रेम जिहाद विरोधी कानून भी कहा जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार का इस निर्णय के लिए धन्यवाद किया। यह विधेयक प्रस्तावित 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026' के तहत मंजूरी दी गई है।