महराजगंज में 14 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

महराजगंज में बलात्कार का मामला
महराजगंज जिले की एक अदालत ने 14 वर्षीय एक किशोरी के साथ बलात्कार के लगभग नौ साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसकी जानकारी एक सरकारी अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विनोद कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पी.सी. कुशवाहा ने बुधवार को अब्दुल कादिर नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 6 मई, 2016 को जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी। लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के आधार पर, कादिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बाद में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।